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तेजस्वी यादव केँ सरकारी आवास खाली करबाक आदेश।



पटना: बिहार विधानसभा में विपक्षक नेता तेजस्वी यादव केँ सरकारी आवास खाली करबाक राज्य सरकार केर आदेश केँ पटना हाईकोर्ट सही ठहराबैत याचिका खारिज कs देलैथ ।  न्यायमूर्ति ज्योति शरण एही मामले पर सब पक्षक दलील सुनलाक बाद फैसला सुरक्षित रखने छलैथ, जाही फैसला केँ काइल सुनाओल गेल।
राजद नेता तेजस्वी यादव केँ राज्य सरकार  देशरत्न मार्गक आवास केँ खाली करबाट निर्देश देने छल, जेँ हुनका उपमुख्यमंत्री केर रूप में भेटल छल। ओ एही आदेश केँ पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने छलैथ। मुदा कोर्ट  हुनक दावा केँ खारिज करैत राज्य सरकारक  आदेश केँ सही करार देलैथ आई ।  राज्य सरकार ई आवास वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केँ आवंटित केने छल।
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